कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना


इस योजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति और नव-बौद्धों की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आर्थिक रूप से गरीब भूमिहीन खेत मजदूरों को उनकी अपनी 2 एकड़ सिंचित या 4 एकड़ सूखी भूमि प्रदान करना है।

महाराष्ट्र राज्य में अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से गरीब और भूमिहीन हैं और उनके पास अपनी खुद की कृषि भूमि नहीं है, इसलिए ऐसे खेत मजदूर दूसरे लोगों के खेतों में काम करते हैं और फसल काटते हैं, लेकिन उन्हें अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है, इसलिए उनकी आर्थिक विकास नहीं हो पाता और इस कारण ऐसे परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।
अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण वे अपनी स्वयं की कृषि भूमि खरीदने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए ऐसे परिवार वर्षों से दूसरे लोगों के खेतों में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी भूमि खरीदने के लिए 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण और 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। अर्थात लाभार्थी परिवार को 100 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर भूमि उपलब्ध करायी जाती है

ऐसे भूमिहीन परिवारों की इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जाति और नियो के आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें स्वयं की 2 एकड़ सिंचित या 4 एकड़ सूखी भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। -राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को खेती के लिए अपनी जमीन मिलेगी और उन्हें अपनी कृषि भूमि पर काम करने के लिए उचित पारिश्रमिक मिलेगा।

इस योजना के तहत, महाराष्ट्र सरकार राज्य में अनुसूचित जाति और नव-बौद्धों के आर्थिक रूप से गरीब भूमिहीन परिवारों को भूमि प्रदान करती है, जो लाभार्थी परिवार के पति और पत्नी के नाम पर दी जाएगी, लेकिन यदि महिला है विधवा या परित्यक्ता, विधवा के नाम पर जमीन दी जाएगी।

योजना का नाम कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजना
लाभार्थी भूमिहीन परिवार
लाभ स्वयं की कृषि भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता
उद्देश्य भूमिहीन परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास
आवेदन की विधि ऑफलाइन

दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य

  • महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति और नव-बौद्धों के गरीबी रेखा से नीचे के भूमिहीन कृषि मजदूरों को उनकी अपनी कृषि भूमि प्रदान करना।
  • राज्य के नागरिकों को कृषि कार्य हेतु प्रोत्साहित करना।
  • राज्य के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जीवन भर दूसरे लोगों के खेतों में काम करने से रोकने के उद्देश्य से कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड़ सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है।

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना की विशेषता

  • लाभार्थी को स्वयं की कृषि भूमि खरीदने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
  • योजना के तहत राज्य में विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना के तहत भूमि हेतु राशि निर्धारित

  • राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार कृषि योग्य एवं बागवानी भूमि की खरीद के लिए 3 लाख रुपये प्रति एकड़ की राशि निर्धारित की गई है।

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड़ सशक्तिकरण योजना के तहत लाभार्थी परिवार को जमीन खरीदने के लिए सब्सिडी दी गई

  • अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध वर्ग के आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को 50 प्रतिशत सब्सिडी और 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण पर भूमि उपलब्ध करायी जाती है।

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड़ सशक्तिकरण योजना के तहत लाभार्थी परिवार को कृषि भूमि उपलब्ध कराई जाएगी

  • राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी परिवार को 2 एकड़ सिंचित भूमि या 4 एकड़ सिंचित (शुष्क) भूमि प्रदान की जाती है।

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना के तहत ऋण राशि के पुनर्भुगतान की अवधि

  • ऋण चुकाने की अवधि 10 वर्ष निर्धारित है।

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना के लाभार्थी

  • महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति और नव-बौद्धों से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड़ सशक्तिकरण योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।
  • राज्य में विधवा एवं परित्यक्त महिलाएँ। [दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना]

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना का लाभ

  • भूमिहीन योजना महाराष्ट्र के तहत, महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति और नव-बौद्धों से संबंधित आर्थिक रूप से गरीब भूमिहीन कृषि मजदूरों को उनकी अपनी कृषि भूमि प्रदान की जाती है।
  • राज्य में अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से गरीब हैं और उनके पास पास में अपनी जमीन नहीं है, इसलिए ऐसे परिवार अपनी खुद की कृषि भूमि खरीदने में असमर्थ हैं, इसलिए ऐसे परिवारों को अपनी खुद की कृषि भूमि खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी और 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। 2 एकड़ सिंचित या 4 एकड़ सिंचित कृषि भूमि।
  • योजना की मदद से राज्य के अधिकांश भूमिहीन परिवारों को कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • भूमिहीन परिवारों को जीवन भर दूसरे लोगों के खेतों में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी।

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लाभार्थी चयन विधि

  • जिले में जहां अच्छी गुणवत्ता की जमीन उपलब्ध है, वहां पहले जमीन की उपलब्धता निर्धारित कर प्रचलित शासनादेश के अनुसार कीमत तय कर खरीद प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
  • भूमि की उपलब्धता के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
  • लाभार्थियों का चयन जिला कलेक्टर के नियंत्रण में एक समिति द्वारा उन गांवों के क्षेत्र में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के सभी भूमिहीन अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध लाभार्थियों के नामों की लॉटरी डालकर किया जाएगा जहां भूमि उपलब्ध कराई गई है।
  • प्राथमिकता दी जाने वाली श्रेणियों के लिए अलग-अलग लॉटरी निकालकर चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्राथमिकता कार्यक्रम

  • भूमिहीन अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध वर्ग ने महिलाओं को गरीबी रेखा से नीचे छोड़ दिया
  • भूमिहीन अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध विधवाएँ
  • अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति अत्याचार के शिकार

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें

  • योजना के तहत खरीदी जाने वाली भूमि को महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सरकार के नाम पर वर्ग -2 के रूप में लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा।
  • योजनान्तर्गत जिस ग्राम में भूमि उपलब्ध है, उस ग्राम के पात्र हितग्राही वंचित न रहें, इसके लिये पहले उसी ग्राम के पात्र हितग्राहियों का चयन किया जायेगा, जहां भूमि उपलब्ध है तथा यदि उस ग्राम में हितग्राही उपलब्ध नहीं है, तो भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। निकटवर्ती अन्य ग्रामों के हितग्राही को आवंटित किया गया। यदि निकटवर्ती गांव में भी लाभार्थी उपलब्ध नहीं है, तो तालुका स्तर पर लाभार्थियों पर विचार किया जाएगा। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति स्थिति के अनुसार आवश्यक निर्णय लेगी।
  • कृषि योग्य या सिंचित भूमि के साथ उपलब्ध खराब भूमि भी लाभार्थियों को दी जाएगी।
  • पिछले 5 वर्षों के खरीद/बिक्री लेनदेन के विवरण और ग्राम मानचित्र आदि के संबंध में मार्गदर्शन के लिए स्टाम्प ड्यूटी कार्यालय, नगर नियोजन, भूमि अभिलेख विभाग द्वारा लगाए गए शुल्क पर व्यय संबंधित जिलों द्वारा स्वीकृत प्रावधान से पूरा किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत लाभार्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। जहां गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के मुखिया की आयु 60 वर्ष से अधिक है, वहां उस परिवार के मुखिया की पत्नी, जिसकी आयु 60 वर्ष से कम है, को योजना का लाभ दिया जा सकता है।
  • उक्त योजना के लाभार्थियों को प्रथम प्राथमिकता पर अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कृषि एवं अन्य सभी संबंधित विभागों के माध्यम से क्रियान्वित योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत सरकार से जमीन खरीदकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवारों के पति-पत्नी को दी जाएगी। लेकिन विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं के मामले में जमीन उनके नाम पर कर दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत चयनित लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे भूमिहीन होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत लाभार्थियों को वितरण हेतु कास्न्या के लिए अनुपयुक्त, पहाड़ी ढलान, चट्टानी एवं लवणीय तथा नदी तल के निकट लवणीय भूमि नहीं खरीदी जायेगी।
  • इस योजना में टुकड़े-टुकड़े जमीन नहीं खरीदी जा सकती।
  • इस योजना में 15 साल के निवास की शर्त को बाहर रखा गया है और लाभार्थी को उस गांव का निवासी होना चाहिए। साथ ही उनका नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में दर्ज किया जाए।
  • वर्तमान योजना के तहत भूमि क्रय के समय भूमि सर्वेक्षण शुल्क, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क आदि से संबंधित व्यय स्वीकृत प्रावधान से विभाजित किया जायेगा।
  • जिन हितग्राहियों को पुरानी योजना के तहत भूमि आवंटित की गई है, उन पर उस समय की योजना की शर्तें लागू रहेंगी। हालाँकि, पूर्व योजना के तहत खरीदी गई लेकिन आवंटित नहीं की गई भूमि का आवंटन इस निर्णय के अनुसार होगा।

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आवश्यक पात्रता

  • आवेदक परिवार महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना के नियम एवं शर्तें

  • इसका लाभ केवल महाराष्ट्र राज्य के भूमिहीन परिवारों को ही दिया जायेगा।
  • इस योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य के बाहर के परिवारों को नहीं दिया जाएगा।
  • महाराष्ट्र राज्य में केवल अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे आर्थिक रूप से गरीब भूमिहीन परिवारों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • लाभार्थी परिवार को आवेदन के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा गया हो कि योजना के तहत प्राप्त भूमि किसी भी कारण से किसी अन्य व्यक्ति को बेची या पट्टे पर नहीं दी जा सकती है और लाभार्थी परिवार को स्वयं भूमि का अधिग्रहण करना होगा।
  • लाभार्थी परिवार को दिया जाने वाला ब्याज मुक्त ऋण लाभार्थी को 10 वर्ष के भीतर चुकाना होगा।
  • योजना के तहत प्राप्त ऋण की चुकौती ऋण प्राप्ति की तारीख से 2 वर्ष के बाद शुरू होगी।
  • इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं दिया जाएगा जिन्हें गैरन और सिलिंग की भूमि महाराष्ट्र सरकार के राजस्व वन विभाग द्वारा आवंटित की गई है।
  • सरकारी नौकरी करने वाले परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • आवेदक परिवार का नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में होना चाहिए।
  • यह योजना मुंबई और मुंबई उपनगरों को छोड़कर सभी जिलों में लागू की जाएगी।

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवासी प्रमाण पत्र
  • मोबाईल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक के खाते का विवरण
  • पिछले 3 वर्षों के लिए तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
  • प्रमाण पत्र कि परिवार गरीबी रेखा से नीचे है
  • उम्र का सबूत
  • जाति प्रमाण पत्र
  • तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र कि आवेदक परिवार भूमिहीन कृषि श्रमिक है
  • शपत पात्र

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड़ सशक्तिकरण योजना के तहत आवेदन रद्द करने का कारण

  • यदि आवेदक महाराष्ट्र राज्य का निवासी नहीं है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
  • यदि आवेदक भूमिहीन नहीं है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
  • यदि आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध श्रेणी से संबंधित आर्थिक रूप से गरीब परिवार से संबंधित नहीं है
  • यदि आवेदक के परिवार से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
  • यदि आवेदक ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत कृषि भूमि का लाभ लिया है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आवेदन की विधि

  • सबसे पहले आवेदक को अपने क्षेत्र के जिला कार्यालय में जाना होगा।
  • आपको जिला कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा या हमारे द्वारा नीचे दिए गए लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
  • आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके उक्त आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड़ सशक्तिकरण योजना के तहत आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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